Indian Polity · President and Vice-President
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि जब उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तब उपसभापति राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन करेंगे?
- 1अनुच्छेद 64
- 2अनुच्छेद 65
- 3अनुच्छेद 89
- 4अनुच्छेद 91✓
सही उत्तर देखें
अनुच्छेद 91
व्याख्या
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 91 में यह प्रावधान किया गया है कि जब उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तब राज्यसभा के उपसभापति (या यदि उपसभापति का पद भी रिक्त है तो संविधान द्वारा निर्धारित अन्य व्यक्ति) राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन करेंगे।
मुख्य बिंदु:
अनुच्छेद 91: यह अनुच्छेद सभापति के पद की रिक्तियों के दौरान या उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए जाने पर उपसभापति या अन्य व्यक्तियों द्वारा सभापति के कर्तव्यों का पालन करने की शक्ति से संबंधित है।
अनुच्छेद 89: यह राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के पद से संबंधित है (इसके तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं)।
अनुच्छेद 65: इसके अनुसार उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय या उनके कृत्यों का निर्वहन करते समय राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे।
अनुच्छेद 64: यह प्रावधान करता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य किसी लाभ के पद पर नहीं रहेगा।
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