Indian Polity · Indian Parliament
संसद में 'निजी सदस्य विधेयक' का क्या अर्थ है?
- 1उपरोक्त में से कोई नहीं।
- 2संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया गया विधेयक जो मंत्री नहीं है।✓
- 3सरकार द्वारा समर्थित विधेयक।
- 4एक सरकारी मंत्री द्वारा पेश किया गया विधेयक।
सही उत्तर देखें
संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया गया विधेयक जो मंत्री नहीं है।
व्याख्या
संसद में 'निजी सदस्य विधेयक' (Private Member's Bill) का अर्थ उस विधेयक से है जिसे संसद के किसी भी ऐसे सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जो मंत्री नहीं है (अर्थात वह सांसद जो सत्ता या विपक्ष में गैर-मंत्री यानी विपक्षी या निर्दलीय सांसद के रूप में हो)।
मुख्य बिंदु:
विधेयक के प्रकार: संसद में मुख्य रूप से दो प्रकार के विधेयक होते हैं—सरकारी विधेयक (जो किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है) और निजी सदस्य विधेयक।
प्रस्तुतिकरण का दिन: निजी सदस्य विधेयक को संसद में केवल शुक्रवार को ही प्रस्तुत किया जा सकता है, और इसके लिए कम से कम एक महीने पहले नोटिस देना अनिवार्य होता है।
महत्व: यह विधेयक सदन के गैर-मंत्री सदस्यों को देश की नीति या कानून निर्माण में अपने विचार और सुझाव रखने का अवसर प्रदान करता है।
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