Indian Polity · Indian Parliament
संसद में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व सिफारिश आवश्यक है?
- 1इनमें से कोई नहीं
- 2राष्ट्रपति✓
- 3लोकसभा अध्यक्ष
- 4प्रधानमंत्री
सही उत्तर देखें
राष्ट्रपति
व्याख्या
प्रश्न: संसद में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व सिफारिश आवश्यक है?सही उत्तर:
- (C) राष्ट्रपति
विस्तृत स्पष्टीकरण:
संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117(1) और अनुच्छेद 109(1) के तहत, धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित (पेश) किया जा सकता है, और इसके लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश (Prior Recommendation) होना अनिवार्य है।
कारण: चूंकि धन विधेयक का संबंध देश की संचित निधि से धन निकालने, कर लगाने या हटाने आदि से होता है, इसलिए सरकार की वित्तीय नीतियों पर नियंत्रण रखने और आकस्मिक खर्चों को विनियमित करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति पहले ली जाती है।
विशेष अधिकार: धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को बहुत सीमित अधिकार प्राप्त हैं; वह इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है और अपनी सिफारिशें भेज सकती है, जिसे मानना या न मानना लोकसभा पर निर्भर करता है।
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