Indian Polity · Indian Parliament
संसद द्वारा पारित एक विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता । यह प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत उल्लेख किया गया है?
- 1अनुच्छेद 368
- 2अनुच्छेद 123
- 3अनुच्छेद 111✓
- 4अनुच्छेद 74
सही उत्तर देखें
अनुच्छेद 111
व्याख्या
राष्ट्रपति की सहमति और अनुच्छेद 111:
अनुच्छेद 111 का प्रावधान: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार, जब संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया जाता है, तब वह राष्ट्रपति के पास उसकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी विधेयक कानून (अधिनियम) का रूप नहीं ले सकता।
राष्ट्रपति के विकल्प: इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं:
विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है, जिससे वह कानून बन जाता है।
अपनी सहमति रोक सकता है (विटो शक्ति का प्रयोग)।
धन विधेयक को छोड़कर, विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है।
अन्य अनुच्छेदों का संदर्भ:
अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद की सलाह से संबंधित है।
अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है।
अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है।
निष्कर्ष: स्पष्ट है कि विधेयक के कानून बनने में राष्ट्रपति की अंतिम स्वीकृति का यह प्रावधान अनुच्छेद 111 के अंतर्गत आता है।
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