Indian Polity · Judicial Powers of Governor
राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस मामले में क्षमादान नहीं दे सकता है?
- 1अदालत द्वारा दी गई मृत्युदंड की सजा✓
- 2राज्य के कानून के तहत लगाए गए जुर्माने की सजा से संबंधित मामला
- 3राज्य की अदालत द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा
- 4ऐसे कानून के खिलाफ अपराध जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है
सही उत्तर देखें
अदालत द्वारा दी गई मृत्युदंड की सजा
व्याख्या
सही उत्तर:
- (D) अदालत द्वारा दी गई मृत्युदंड की सजा
विस्तृत स्पष्टीकरण:
राज्यपाल की क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 161): राज्यपाल राज्य की कार्यकारी शक्ति के विस्तार वाले विषयों पर बने कानूनों के विरुद्ध अपराधों के लिए सजा पाए व्यक्तियों को क्षमा, विलंब, विराम या परिहार कर सकते हैं या दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकते हैं।
मृत्युदंड का अपवाद: भारतीय संविधान के अनुसार, राज्य का राज्यपाल किसी भी अदालत द्वारा दी गई मृत्युदंड (Death Sentence) की सजा को पूरी तरह से माफ (क्षमा) नहीं कर सकता। मृत्युदंड को केवल भारत के राष्ट्रपति (अनुच्छेद 72 के तहत) ही पूरी तरह माफ कर सकते हैं। हालाँकि, राज्यपाल मृत्युदंड के मामलों में अन्य राहतें (जैसे विलंब या लघुकरण) दे सकते हैं, लेकिन पूर्ण क्षमादान का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं होता।
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