Indian Polity · Indian Parliament
भारतीय संसद में किस प्रकार के विधेयक को पारित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है?
- 1वित्त विधेयक
- 2संविधान संशोधन विधेयक✓
- 3धन विधेयक
- 4साधारण विधेयक
सही उत्तर देखें
संविधान संशोधन विधेयक
व्याख्या
संविधान संशोधन विधेयक और विशेष बहुमत
भारतीय संसद में विभिन्न प्रकार के विधेयक पेश किए जाते हैं, जिन्हें पारित करने के लिए अलग-अलग प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। इनमें 'संविधान संशोधन विधेयक' (संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत) को पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) में विशेष बहुमत की आवश्यकता अनिवार्य होती है।
मुख्य बिंदु:
विशेष बहुमत का अर्थ: इसके तहत सदन के कुल सदस्यों का बहुमत (50% से अधिक) और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई (2/3) बहुमत होना आवश्यक है।
अन्य विधेयकों से अंतर:
साधारण विधेयक: इसे संसद में साधारण बहुमत (उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत) से पारित किया जाता है।
धन विधेयक: इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और इसके लिए भी साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है।
संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं: संविधान संशोधन विधेयकों के मामले में दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न होने पर 'संयुक्त बैठक' (Joint Sitting) बुलाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
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