Indian Polity · Union Executive
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के प्रावधानों के अनुसार, निम्नलिखित में से किसके पास मृत्युदण्ड को पूरी तरह क्षमा करने का अधिकार है?
- 1भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास
- 2भारत के प्रधानमंत्री के पास
- 3राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल दोनों के पास
- 4केवल भारत के राष्ट्रपति के पास✓
सही उत्तर देखें
केवल भारत के राष्ट्रपति के पास
व्याख्या
स्पष्टीकरण:
अनुच्छेद 72 के प्रावधान: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है।
मृत्युदंड के मामले में विशेष अधिकार: इसके तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को दी गई सजा को क्षमा कर सकते हैं, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार कर सकते हैं, और विशेष तौर पर मृत्युदंड (Death Sentence) को पूरी तरह से क्षमा करने या बदलने का अनन्य अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति के पास होता है (यह शक्ति राज्य के राज्यपाल के पास मृत्युदंड के मामले में नहीं होती है)।
निष्कर्ष: राज्यपाल को भी अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, किंतु वे मृत्युदंड को पूरी तरह से माफ नहीं कर सकते। अतः सही उत्तर विकल्प
- (A) है।
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