Indian Polity · Local Self Government
भारत के संविधान के तहत नगर पालिकाओं की पहली बैठक के लिए नियत तिथि से उनका सामान्य कार्यकाल कितना निर्धारित है?
- 13 वर्ष
- 26 वर्ष
- 35 वर्ष✓
- 44 वर्ष
सही उत्तर देखें
5 वर्ष
व्याख्या
भारत के संविधान के अनुसार नगर पालिकाओं का सामान्य कार्यकाल निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है:
कार्यकाल की अवधि: भारत के संविधान के भाग IX-A (अनुच्छेद 243U) के तहत, प्रत्येक नगर पालिका का सामान्य कार्यकाल उसकी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष का होता है।
समय से पहले विघटन: नगर पालिका को उसके 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी विधि के अनुसार विघटित (भंग) किया जा सकता है।
समय पूर्व चुनाव: यदि किसी नगर पालिका का विघटन 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले होता है, तो विघटन की तारीख से 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले नए चुनाव कराना अनिवार्य होता है।
शेष अवधि के लिए गठन: विघटन के बाद नव-गठित नगर पालिका केवल शेष बची हुई समयावधि (यानी पुराने कार्यकाल के बचे हुए समय) के लिए ही अस्तित्व में रहती है, पूरे 5 वर्षों के लिए नहीं।
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