Indian Polity · Indian Constitution
भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत मूल रूप से कितनी प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रावधान था?
- 1आठ
- 2सात✓
- 3छह
- 4पाँच
सही उत्तर देखें
सात
व्याख्या
भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत मूल रूप से सात प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया था।
मुख्य बिंदु:
मूल स्वतंत्रताएं: मूल संविधान के अनुच्छेद 19(1) में निम्नलिखित सात स्वतंत्रताओं का उल्लेख था:
वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता [अनुच्छेद 19(1)(a)]
शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता [अनुच्छेद 19(1)(b)]
संगम या संघ या सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता [अनुच्छेद 19(1)(c)]
भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता [अनुच्छेद 19(1)(d)]
भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता [अनुच्छेद 19(1)(e)]
कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता [अनुच्छेद 19(1)(g)]
संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की स्वतंत्रता [अनुच्छेद 19(1)(f)]
संशोधन: 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार से संबंधित सातवीं स्वतंत्रता [अनुच्छेद 19(1)(f)] को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत केवल छह प्रकार की स्वतंत्रताएं शेष हैं।
सही विकल्प: (C)
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