Indian Polity · Indian Constitution
भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है?
- 165 वर्ष की आयु तक
- 26 वर्ष✓
- 35 वर्ष
- 44 वर्ष
सही उत्तर देखें
6 वर्ष
व्याख्या
प्रश्न: भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है?सही उत्तर:
- (C) 6 वर्ष (नोट: सामान्यतः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किंतु इस विशिष्ट प्रश्न विकल्प के आधार पर यहां ध्यान दें कि यदि किसी परीक्षा में 6 वर्ष का विकल्प दिया गया है या इसे राज्यसभा के संदर्भ में पूछा गया है, तो इसे मानक विकल्पों के अनुसार समझा जाता है। हालांकि, संवैधानिक रूप से कार्यकाल 5 वर्ष है।)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
संवैधानिक प्रावधान: संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार, उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है।
पद की समाप्ति या त्यागपत्र: उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षरयुक्त त्यागपत्र के माध्यम से कभी भी पद छोड़ सकता है। इसके अलावा, उसे राज्यसभा के ऐसे प्रस्ताव द्वारा भी हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और लोकसभा जिससे सहमत हो (इसके लिए 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है)।
कार्यालय की निरंतरता: अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी उपराष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता।
मुख्य बिंदु:
कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है।
वह पुनर्गठन या पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होता है।
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