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पंचायतों के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर निर्णय कौन करता है?
- 1जिला मजिस्ट्रेट
- 2उच्च न्यायालय
- 3राज्य निर्वाचन आयोग
- 4राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकारी✓
सही उत्तर देखें
राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकारी
व्याख्या
स्पष्टीकरण:
पंचायतों के सदस्यों की अयोग्यता (Disqualification) से जुड़े मामलों का निर्णय करने की शक्ति संविधान द्वारा एक विशिष्ट प्राधिकारी को सौंपी गई है:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-F के अनुसार, यदि किसी पंचायत के सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न उठता है, तो उस मामले का निर्णय राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकारी द्वारा किया जाता है।
यह शक्ति न तो सीधे राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है और न ही न्यायालय द्वारा स्वतः ली जाती है, बल्कि इसके लिए राज्य विधि (Law) द्वारा प्राधिकारी तय किया जाता है।
अतः सही विकल्प
- (A) है।
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