Indian Polity · Local Self Government
नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति जिनका नगरपालिका में प्रतिनिधित्व होता है, उन्हें क्या कहा जाता है?
- 1संबद्ध पार्षद
- 2सह-चयनित नौकरशाह
- 3मनोनीत सदस्य✓
- 4पदेन सदस्य
सही उत्तर देखें
मनोनीत सदस्य
व्याख्या
सही उत्तर:
- (B) मनोनीत सदस्य
मुख्य बिंदु:
अर्थ: नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को बिना चुनाव के सीधे नगरपालिकाओं में प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जिन्हें मनोनीत सदस्य (Aldermen या Nominated Members) कहा जाता है।
संविधान का प्रावधान: भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत नगरपालिकाओं के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार, राज्य विधानसभा विधि द्वारा नगरपालिका प्रशासन में विशेष अनुभव या विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व दे सकती है।
मतदान का अधिकार: आमतौर पर इन मनोनीत सदस्यों को नगरपालिकाओं की बैठकों में भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन इन्हें नगरपालिका के महापौर (Mayor) या अध्यक्ष के चुनाव में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है।
Download Single Question PDF
Save this question and verified answer as a clean study sheet with live clickable link.
Share with Friends & Study Groups
Challenge your peer aspirants on WhatsApp or Telegram to solve this question!
Preparing for Indian Polity?
Practice full-length Indian Polity mock tests with real exam timers, instant score analysis, and all-India ranking.
Want more practice questions on Local Self Government?
Solve complete topic-wise tests with detailed solutions on GkGet.
Related Practice Questions
Recommended practice questions in Indian Polity · Local Self Government