Indian Polity · Polity Science
धन विधेयकों के संबंध में लोकसभा के पास राज्यसभा पर कौन सी शक्ति है?
- 1धन विधेयकों को अनिश्चित काल तक विलंबित करने की शक्ति।
- 2धन विधेयकों में संशोधन करने में राज्यसभा के साथ समान शक्ति।
- 3धन विधेयकों पर असहमति की स्थिति में अंतिम अधिकार।✓
- 4धन विधेयकों को पूरी तरह से अस्वीकार करने की शक्ति।
सही उत्तर देखें
धन विधेयकों पर असहमति की स्थिति में अंतिम अधिकार।
व्याख्या
धन विधेयकों (Money Bills) के संबंध में लोकसभा के पास राज्यसभा पर यह शक्ति है कि धन विधेयकों पर असहमति की स्थिति में अंतिम अधिकार लोकसभा के पास होता है (विकल्प B)।
मुख्य बिंदु:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं।
लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाता है, जहाँ राज्यसभा के पास इसे केवल 14 दिनों तक रोकने या सुझाव देने का अधिकार है।
यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर विधेयक वापस नहीं करती या उसमें कोई संशोधन सुझाती है जिसे लोकसभा न माने, तब भी वह स्वतः पारित मान लिया जाता है। इस प्रकार, वित्तीय मामलों में लोकसभा सर्वोपरि होती है।
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