Indian Polity · Polity
धन विधेयकों के संबंध में लोकसभा के पास राज्यसभा की तुलना में क्या अद्वितीय विधायी अधिकार है?
- 1लोकसभा को किसी भी धन विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा से दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।
- 2धन विधेयक लोकसभा में जाने से पहले केवल राज्यसभा में ही शुरू होना चाहिए।
- 3लोकसभा के पास अंतिम अधिकार होता है, और राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है।✓
- 4राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को स्थायी रूप से खारिज कर सकती है।
सही उत्तर देखें
लोकसभा के पास अंतिम अधिकार होता है, और राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है।
व्याख्या
सही उत्तर:
- (B) लोकसभा के पास अंतिम अधिकार होता है, और राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है।
विस्तृत स्पष्टीकरण:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयकों (Money Bills) से जुड़े मामलों में लोकसभा को अत्यधिक और सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है।
धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं।
जब लोकसभा द्वारा कोई धन विधेयक पारित करके राज्यसभा के पास भेजा जाता है, तो राज्यसभा के पास उसे अस्वीकार करने या उसमें संशोधन करने की शक्ति नहीं होती। राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम 14 दिनों की अवधि के लिए ही रोक सकती है या अपनी सिफारिशें दे सकती है, जिन्हें मानना या न मानना लोकसभा पर निर्भर करता है।
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