Indian Polity · Polity
धन विधेयक (Money Bill) सर्वप्रथम संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है?
- 1दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में
- 2दोनों सदनों में एक साथ
- 3लोकसभा✓
- 4राज्यसभा
सही उत्तर देखें
लोकसभा
व्याख्या
भारतीय संविधान के अनुसार, धन विधेयक (Money Bill) से जुड़े मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
केवल लोकसभा में प्रस्तुति: अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित धन विधेयक को केवल और केवल संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, इसे राज्यसभा में शुरुआत में पेश नहीं किया जा सकता।
राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति: धन विधेयक को लोकसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश या अनुमति आवश्यक होती है।
राज्यसभा की सीमित शक्तियां: लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद जब धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है, तो राज्यसभा के पास इसे अस्वीकार करने या इसमें संशोधन करने की शक्ति नहीं होती। राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है और अपनी सिफारिशें दे सकती है, जिन्हें मानना या न मानना लोकसभा पर निर्भर करता है।
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