Indian Polity · High Courts
उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में संविधान क्या कहता है?
- 1इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
- 2संविधान में यह निर्दिष्ट नहीं है, यह राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है।✓
- 3यह अधिकतम 30 न्यायाधीश तय करता है।
- 4यह न्यूनतम 5 न्यायाधीश तय करता है।
सही उत्तर देखें
संविधान में यह निर्दिष्ट नहीं है, यह राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है।
व्याख्या
उत्तर:
- (C) संविधान में यह निर्दिष्ट नहीं है, यह राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है।
विस्तृत स्पष्टीकरण:
संविधान की स्थिति: भारतीय संविधान में किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित या तय नहीं की गई है।
राष्ट्रपति का विवेक/निर्णय: संविधान ने न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करने का अधिकार संसद या किसी निश्चित संख्या के बजाय राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया है।
व्यावहारिक स्थिति: राष्ट्रपति समय-समय पर प्रत्येक उच्च न्यायालय के कार्यभार और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वहाँ न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करते हैं और तदनुसार नियुक्तियाँ करते हैं।
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