Indian Polity · Council of Ministers
91वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (2003) मंत्रिपरिषद के आकार के संबंध में क्या सीमा तय करता है?
- 1कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं✓
- 2कुल सदस्य संख्या का 20% से अधिक नहीं
- 3कुल सदस्य संख्या का 12% से अधिक नहीं
- 4कुल सदस्य संख्या का 10% से अधिक नहीं
सही उत्तर देखें
कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं
व्याख्या
सही उत्तर:
- (D) कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं
विस्तृत स्पष्टीकरण:
संवैधानिक संशोधन: 91वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 और 164 में संशोधन किया गया था।
मंत्रिपरिषद का आकार: इस संशोधन के अनुसार, केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद (प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सहित) के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा या संबंधित राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी।
न्यूनतम सीमा (अपवाद): किसी राज्य की विधानसभा में मंत्रियों की कुल संख्या (मुख्यमंत्री सहित) 12 से कम नहीं होगी (जैसे छोटे राज्यों के लिए)।
दलबदल पर रोक: इसी संशोधन के तहत दलबदल विरोधी कानून को अधिक कड़ा बनाया गया और मंत्रियों या दलबदल करने वालों के लिए अयोग्यता के कड़े प्रावधान किए गए।
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