Indian Polity · Local Self Government
74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार, नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों का गठन किससे मिलकर होता है?
- 1नगर आयुक्त और राज्य सरकार के अधिकारी
- 2वार्ड समिति के क्षेत्रीय क्षेत्र के भीतर आने वाले वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य✓
- 3पंजीकृत स्थानीय गैर सरकारी संगठनों (NGO) के केवल प्रतिनिधि
- 4शहरी शासन में केवल नामांकित विशेषज्ञ
सही उत्तर देखें
वार्ड समिति के क्षेत्रीय क्षेत्र के भीतर आने वाले वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य
व्याख्या
स्पष्टीकरण:
74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 ने शहरी स्थानीय सरकारों (नगर पालिकाओं) को संवैधानिक दर्जा दिया। इसके प्रावधानों के अनुसार, ऐसी नगर पालिकाओं (जिनकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है) के क्षेत्र के भीतर एक या अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समितियों (Ward Committees) का गठन किया जाता है।
गठन: वार्ड समितियों का गठन उस समिति के क्षेत्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्वाचित पार्षदों (सदस्यों) से मिलकर होता है।
उद्देश्य: इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर नागरिकों की भागीदारी और शहरी प्रशासन में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है।
अतः सही विकल्प
- (C) है।
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