Indian Polity · Local Self Government
73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए अनिवार्य न्यूनतम आरक्षण कितना निर्धारित है?
- 1न्यूनतम आरक्षण के लिए कोई संवैधानिक अधिदेश नहीं है
- 2कुल सीटों के आधे से कम नहीं
- 3कुल सीटों के एक-तिहाई से कम नहीं✓
- 4कुल सीटों के एक-चौथाई से कम नहीं
सही उत्तर देखें
कुल सीटों के एक-तिहाई से कम नहीं
व्याख्या
कुल सीटों के एक-तिहाई से कम नहीं
न्यूनतम आरक्षण: 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुच्छेद 243-D
- (3) के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से भरी जाने वाली कुल सीटों में से कम से कम एक-तिहाई (33%) सीटें महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षित होंगी।
अध्यक्ष पदों पर आरक्षण: यह आरक्षण केवल सामान्य सीटों पर ही नहीं, बल्कि पंचायतों के विभिन्न स्तरों पर अध्यक्ष (Chairpersons) के कुल पदों पर भी महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई अनुपात में लागू होता है।
अतिरिक्त प्रावधान: कुछ राज्यों ने महिलाओं के सशक्तिकरण को और अधिक बढ़ावा देने के लिए अपने यहाँ पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 50% तक कर दिया है।
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